नई दिल्ली: कुछ सांसदों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशन की आंशिक निकासी सुविधा को बहाल करने की मांग की है।
एक सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की यहां हुई बैठक में एक-तिहाई पेंशन राशि को निकालने की सुविधा का मुद्दा उठा।
ईपीएस-95 के तहत ईपीएफओ अंशधारकों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का आंशिक हिस्सा निकालने की अनुमति थी। इस सुविधा को अक्तूबर, 2008 में बंद कर दिया गया।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों को ईपीएफओ पर चर्चा के एजेंडे के बारे में जानकारी दी गई।
सांसदों ने ईपीएस-95 के तहत पूंजी रिटर्न सुविधा को भी पुन: बहाल करने की मांग की। इसके तहत पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय के लिए कम पेंशन लेने और बाद में एकमुश्त राशि लेने की सुविधा थी।