एक बार में 5000 रु से अधिक की रकम एक ही बार में जमा करवाने की शर्त खत्म (साकेंतिक फोटो)
खास बातें
- 5000 रु तक पुराने नोट अब बिना दिक्कत 30 दिसंबर तक बैंक में जमा करवाएं
- सोमवार को सरकार ने कहा था कि एक ही बार में जमा करवाएं वरना पूछताछ होगी
- इससे पहले सरकार ने इन्हें 30 दिसंबर तक खातों में जमा करवाने की छूट दी थी
नई दिल्ली: 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार का यह पुराने नोटों के लेकर एक और यू-टर्न है. सरकार ने 48 घंटे के भीतर भीतर 'एक बार में 5000 रुपए जमा करने की सीमा' को लेकर जारी किया गया सर्कुलर वापस ले लिया है. अब 30 दिसंबर तक पुराने नियम अनुसार, 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट, 5000 रुपए से कम या अधिक, जमा होते रहेंगे.
सरकार ने एक बार में एक खाते में पुराने नोटों में 5000 रुपए से अधिक की रकम की सीमा को खत्म कर दिया है. अब बैंकों में इन नोटों को जमा करवाने के लिए गए लोगों से 'अब तक कहां थे' और 'अब तक जमा क्यों करवाए रुपए' जैसे सवाल नहीं किए जाएंगे. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जिन बैंक खातों के साथ नो योर कस्टमर (KYC) उपलब्ध हैं, उनमें 5,000 रुपए से ज्यादा जमा पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी.
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सरकार ने परसों यानी सोमवार को ऐलान किया था कि 30 दिसंबर 2016 तक 5000 रुपए से अधिक की रकम एक अकाउंट में एक ही बार जमा करवा सकेंगे. 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम केवाइसी खातों में ही जमा हो पाएगी. (यह खबर क्या थी, यह पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
पिछले महीने 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अमान्य करार दिए गए थे. सरकार ने इन नोटों को बंद करते हुए ऐलान किया था कि 30 दिसंबर तक इन नोटों को बैंक में अपने खाते में जमा करवा सकते हैं. इन नोटों को कई जगहों पर चलाने की छूट भी एक निश्चित समय सीमा तक दी गई थी जिसे 19 तारीख को एक शर्त के दायरे में बांध दिया गया था लेकिन अब यह शर्त समाप्त हो गई है.
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'बैंकों से नकदी निकासी सीमा की 30 दिसंबर के बाद होगी समीक्षा'
(अब आप पुराने नोट अपने खातों में 30 दिसंबर तक बिना किसी पाबंदी के जमा करवा सकते हैं)
चलिए इसी बीच आपको बता दें कि
शनिवार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शुरू की गई है. इसके तहत काले धन को 31 मार्च तक 'सफेद' किया जा सकता है. लोकसभा ने कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को धन विधेयक के रूप में 29 नवंबर को पारित किया है. पीएमकेजीवाई इसी विधेयक का हिस्सा है.
काला धन, सरकार की नजर में, वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है. साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके लिए आपको इस संपत्ति का खुलासा करना होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 फीसदी जुर्माना देना होगा. (इस बाबत पूरी खबर यहां क्लिक करके पढ़ें)