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पैन कार्ड के लिए 'आधार' अब पहचान का वैध सबूत

आयकर विभाग अब स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने के लिए आधार कार्ड को संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा।
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NDTV Profit हिंदी07:59 PM IST, 26 Dec 2013NDTV Profit हिंदी
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आयकर विभाग अब स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने के लिए आधार कार्ड को संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें आधार कार्ड को शामिल करते हुए पहचान और पते के सबूत के तौर पर मान्य दस्तावेजों की सूची बढ़ाई गई है।

आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या का 12 अंकों का एक नंबर है, जिसे भारत सरकार की तरफ से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड को अब पैन लेने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

यूआईडीएआई अब तक कुल मिलाकर 51 करोड़ आधार नंबर जारी कर चुकी है। प्राधिकरण रोजाना करीब 11 लाख आधार नंबर जारी कर रहा है। आयकर विभाग आधार कार्ड के अलावा पहचान के सबूत के तौर पर मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वाहन लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र को स्वीकार करता है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) योजना के तहत आधार कार्ड को पहचान का वैध सबूत माना है।

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