यह ख़बर 12 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

चेक बाउंस मामले में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

खास बातें

  • प्रमुख उद्योगपति विजय माल्या और पांच अन्य के खिलाफ शहर की एक अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया।
हैदराबाद:

प्रमुख उद्योगपति विजय माल्या और पांच अन्य के खिलाफ शहर की एक अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया।

13वें मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) की ओर से दाखिल मामले में संकट से गुजर रही विमानन कम्पनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ वारंट जारी किया। जीएचआईएएल यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रबंधन करती है।

मामला अगस्त में दाखिल किया गया था, जब उपयोग शुल्क के रूप के रूप में किंगफिशर द्वारा जारी किए गए 10.3 करोड़ रुपये के चार चेक बाउंस हो गए थे। जिसमें पार्किंग, लैंडिंग और नैविगेशन शुल्क शामिल था।

माल्या को जारी किए गए सम्मन के बावजूद जब वह उपस्थित नहीं हुए तब अदालत ने वारंट जारी किया।

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मामले में किंगफिशर, उसके अध्यक्ष माल्या और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी संजय अग्रवाल को जवाबी बनाया गया है।
किंगफिशर पर मुम्बई और दिल्ली में भी ऐसे ही मामले चल रहे हैं।