यह ख़बर 24 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

रेड्डी बंधुओं की जमानत अर्जी पर फैसला 28 को

खास बातें

  • अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी और उनके रिश्तेदार बीवी श्रीनिवास रेड्डी की जमानत अर्जियों पर फैसले के लिए 28 दिसंबर की तारीख तय की है।
हैदराबाद:

हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी और उनके रिश्तेदार व ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बीवी श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिकाओं पर निर्णय के लिए 28 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं और सीबीआई के वकीलों द्वारा द्वारा जिरह पूरी करने के बाद न्यायाधीश नागमूर्ति सरमा ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 5 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से यह रेड्डी बंधुओं की चौथी जमानत याचिका है। वे इस समय चंचलगुड़ा जेल में बंद हैं। बहस के दौरान, रेड्डी बंधुओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता उमामहेश्वर राव ने सीबीआई के उस दावे पर जबरदस्त आपत्ति की, जिसमें सीबीआई ने कहा था कि ओएमसी घोटाले से सरकार को 5,100 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। राव ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है, क्योंकि उसके खुद के आरोप पत्र में केवल 884 करोड़ रुपये नुकसान दिखाया गया है।


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