गुजरात हाई कोर्ट ने अडाणी गैस की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद जिले के तीन क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अडाणी गैस की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 2016 में बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जिसमें अडाणी गैस को साणंद, बावला और धोल्का क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति करने के लिए सरकारी कंपनी गुजरात गैस लिमिटेड का ठेका नहीं मिल पाया था.
इसके बाद जून 2016 में अडाणी गैस इसके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचा था. मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी एवं न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की पीठ ने अडाणी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. गौरतलब है कि 2006 में पीएनजीआरबी कानून लागू होने से पहले गुजरात सरकार ने अडाणी गैस को अहमदाबाद जिले में गैस आपूर्ति की अनुमति दी थी लेकिन एक शर्त थी कि यह अनुमति भविष्य में कोई भी कानून आने पर निर्भर करेगी.
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