सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद को दिया नोटिस

इस मामले में आगे सुनवाई 15 नवंबर को होगी. इस संबध में याचिका जेएनयू में पीएचडी की स्कालर जरमिना इसरार खान ने दायर की है.

सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद को दिया नोटिस

सैनिटरी नैपकिन जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस (फाइल फोटो)

खास बातें

  • केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया
  • जीएसटी के तहत सैनिटरी नैपिकन पर 12 फीसदी की दर से कर
  • दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी
नई दिल्ली:

सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरह से करमुक्त दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत सैनिटरी नैपिकन पर 12 फीसदी की दर से कर लगाया है. 

इस मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. इसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर की पीठ ने इस मामले में वित्त मंत्रालय और वस्तु व सेवा कर परिषद को भी नोटिस जारी किए हैं और जवाब मांगा है.

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इस मामले में आगे सुनवाई 15 नवंबर को होगी. इस संबध में याचिका जेएनयू में पीएचडी की स्कालर जरमिना इसरार खान ने दायर की है.
 

इनपुट : भाषा


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