नई दिल्ली:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच के दायरे में आए सर्च इंजन गूगल पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। अगर गूगल को देश के प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उस पर पांच अरब डॉलर का जुर्माना लग सकता है।
गूगल ने कहा है कि वह सीसीआई की जांच में पूरा सहयोग कर रही है। कंपनी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिस्पर्धा नियामक की दो साल की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकला है कि उसकी सेवाएं प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अच्छी हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष यह मामला दो साल से अधिक समय से है। गूगल पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर सर्च इंजन के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है।
प्रतिस्पर्धा नियमन के तहत अगर किसी इकाई को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उस पर तीन साल के उसके औसत कारोबार का 10 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। गूगल के मामले में उसका तीन साल का औसत कारोबार 49.3 अरब डॉलर बैठता है। ऐसे में उस पर अधिकतम पांच अरब डालर का जुर्माना लग सकता है।
जांच और संभावित जुर्माने के बारे में पूछे जाने पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा, 'हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को उसकी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।'