दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय योजना 2014 में असफल रहे आवेदकों की पंजीकरण राशि बैंकों द्वारा लौटाने में हुई देरी को प्राधिकारण ने गंभीरता से लिया है।
डीडीए ने उन बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है जो बैंक अब तक आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने में नाकाम रहे हैं। साथ ही डीडीए ने सख्ती दिखाते हुए यह भी कहा है कि अगर 31 दिसंबर तक असफल रहे आवेदकों के पैसे बैंक नहीं लौटाती है, तो फिर उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीडीए की तरफ से बैंको को 19 दिसंबर को ही बता दिया गया था कि असफल आवेदकों के पैसे लौटाए जाएं। बैंकों को राशि लौटाने की मोहलत 24 दिसंबर तक दी गई थी, लेकिन कई बैंक इसमें आनाकानी कर रहे हैं। साथ ही डीडीए को यह भी खबर है कि बैंकों की तरफ से आवेदकों को गलत दलीलें दी जा रही हैं।
डीडीए के लिए ऐसे आवेदकों को ढूंढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 31 दिसंबर तक जिन आवेदकों को बैंक पैसे देने में नाकाम रहती है वह सीधे तौर पर डीडीए से संपर्क कर सकते हैं ताकि उन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।