खास बातें
- जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी डीबी रियल्टी की पुणे स्थित टाउनशिप परियोजना को स्थानीय विकास प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है।
New Delhi: जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी डीबी रियल्टी की पुणे स्थित टाउनशिप परियोजना को स्थानीय विकास प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है। कंपनी ने प्रशासन के इस कदम को मनमाना और अवैध बताया है। डीबी रियल्टी ने बंबई शेयर बाजार को कहा कि पिंपरी चिंचवाड न्यू टाउन डेवलपमेंट ऑथोरिटी (पीसीएनटीडीए) ने कंपनी को पुणे के भोसारी स्थित पर्यावरण अनुकूल टाउनशिप परियोजना का जिम्मा सौंपा था। इस परियोजना का विकास संयुक्त उद्यम के जरिये किया जाना था। इस साल 10 जून को पीसीएनटीडीए ने संयुक्त उद्यम को सूचित किया कि डेवलपर के चयन के लिए बोली प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, इसीलिए 25 अगस्त 2009 को संयुक्त उद्यम के नाम से जारी आवंटन पत्र (एलओए) रद्द हो गया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि शुरुआती जमा राशि को लौटा दिया गया है। कंपनी ने कहा कि 22 महीने बाद परियोजना को रद्द करना मनमाना तथा अवैध है और उसने इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। डीबी रियल्टी ने कहा कि वह पीसीएनटीडीए के फैसले को चुनौती देगी और इस बारे में आगे का कदम उठाने के लिए फिलहाल वह कानूनी सलाह ले रही है। कंपनी के प्रवर्तक शाहिद बलवा तथा विनोद गोयनका 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में जांच के घेरे में हैं। दोनों फिलहाल जेल में हैं।