खास बातें
- बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया से कहा कि वह पांच करोड़ रुपये और उसके यहां 31 मार्च तक जमा कराए।
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया से कहा कि वह पांच करोड़ रुपये और उसके यहां 31 मार्च तक जमा कराए। इस बीच आयकर विभाग कंपनी की संशोधन याचिका पर फैसला करेगा।
यह मामला 77 करोड़ रुपये के कर डिमांड से जुड़ा है।
न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ वोडाफोन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जो उसने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर की थी। विभाग ने कंपनी से 77 करोड़ रुपये के बकाया कर की मांग की है।
वोडाफोन ने इससे पहले शनिवार को 10 करोड़ रुपये जमा कराए थे।