केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा 'ई-निवारण' शुरू की है. आयकर विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर कर अधिकारियों के पास जाने पर परेशान होने के मामलों को खत्म करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है.
विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiafiling.gov.in) पर हाल ही में 'ई-निवारण' लिंक दिया गया. वहां करदाता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रणाली के जरिये शिकायतें पंजीकृत करा सकते हैं. शिकायत करने के बाद उनके पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर एक विशेष पिन नंबर आएगा. इस विशेष संख्या के जरिये वे मामले पर नजर रख सकेंगे.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 'ई-निवारण' इंटरनेट आधारित आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की प्रणाली के अनुरूप काम करेगा और करदाता रिफंड में देरी, ई-रिटर्न की फाइलिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), पैन तथा कर आकलन अधिकारी से जुड़े मसलों को दर्ज करा सकते हैं.
अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है, लेकिन आयकर से जुड़े मामले में उन्हें कोई समस्या है तो वे भी ई-निवारण सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. दस्तावेज को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जा सकता है और इसे जिप फाइल में जोड़ा जा सकता है.
शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित करदाता को प्राप्ति संख्या जारी किया जाएगा जिसे वे भविष्य में कर अधिकारी के साथ संवाद में उपयोग कर सकते हैं. साथ ही इसके जरिये शिकायत की प्रगति पर नजर रख सकते हैं.
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