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अब 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप होने पर मिलेंगे पैसे, दिन में अधिकतम 3 रुपये देंगी टेलीकॉम कंपनियां

दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राइ ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए एक जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपये की भरपाई अनिवार्य बनाने का ऐलान किया।
NDTV Profit हिंदीReported by Bhasha
NDTV Profit हिंदी12:33 PM IST, 16 Oct 2015NDTV Profit हिंदी
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दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राइ ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए एक जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपये की भरपाई अनिवार्य बनाने का ऐलान किया।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने एक बयान में कहा कि हालांकि यह भरपाई दिन में तीन कॉल ड्रॉप तक ही सीमित रहेगी। ट्राइ ने कहा कि दूरसचांर परिचालकों को एसएमएस या यूएसएसडी के जरिये कॉल करने वाले ग्राहकों को कॉल ड्रॉप होने के चार घंटे के भीतर संदेश भेजना होगा और यह राशि उसके खाते में भेजी जाएगी। पोस्ट पेड ग्राहकों को यह राशि अगले बिल में मुहैया कराई जाएगी।

नियामक ने कहा कि उसका मानना है कि इस प्रणाली से ग्राहकों को कुछ हद तक कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिलेगी और सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ट्राइ ने कहा कि वह इस फैसले के कार्यान्वयन और कॉल ड्रॉप की समस्या कम करने के लिए सेवा प्रदाता की पहलों पर कड़ी निगाह रखेगा और छह महीने के बाद इसी समीक्षा भी कर सकता है।

 

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