आपके घर भी पड़ सकती है इनकम टैक्स (IT) विभाग की रेड... ये हो सकते हैं कारण

आपके घर भी पड़ सकती है इनकम टैक्स (IT) विभाग की रेड... ये हो सकते हैं कारण

इनकम टैक्स (IT) विभाग की रेड के पीछे हो सकते हैं ये कारण... (सांकेतिक फोटो)

खास बातें

  • आपके लाइफ स्टाइल और इनकम में फर्क होने पर आईटी विभाग जांच कर सकता है
  • आईटी रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी दिखी तो जांच कर सकता है
  • रेड से पहले वह शक और संदेह के पुख्ता सबूत मिलने पर कर सकता है कार्रवाई
नई दिल्ली:

पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी का मकसद काले धन की धरपकड़ और लगाम लगाना है. ऐसे में यदि आपके द्वारा फाइल किए आईटी रिटर्न से आयकर विभाग को कोई संशय पैदा होता है तो वह अपने शक से संबंधित सभी पुख्ता सबूत व दस्तावेज इकट्ठा करेगा. यदि आप आईटी रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले लोगों में से होंगे जो आईटी विभाग के रडार पर होंगे. आयकर विभाग ने 21 दिसबंर यानी आज सुबह तमिलनाडु के मुख्य सचिव राममोहन राव के चेन्नई स्थित घर पर छापा मारा है. आयकर विभाग तमिलनाडु में सात दूसरी जगहों पर भी छापे मार रहा है. बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव के रिश्तेदारों के यहां भी छापा मारा गया है.चलिए एक नजर डाले उन कारणों और कारको पर जिनके चलते इनकम टैक्स विभाग आपके घर पर रेड डाल सकता है या फिर गंभीर पूछताछ कर सकता है.

क्या आपके पैसा ऐसा सोना (Gold) रखा हुआ जिसे आपके अपनी घोषित आय से नहीं खरीदा है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ सकते हैं. ऐसे में जब आईटी विभाग आपसे पूछताछ करेगा कि इस सोने की खरीद का सोर्स क्या है. आपके जवाब से संतुष्ट न होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

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इसके अलावा यदि आप शानोशौकत के साथ जीते हैं लेकिन आपने आय कागजों में कम दिखाई हुई है तो इस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं. यह पूछा जा सकता है कि हाई-फाई जीवन जीने के लिए जरूरी धन आपके पास कहां से आया है. अघोषित आय यानी काले धन के शक और सबूत के साथ रेड भी मारी जा सकती है. यदि आप अचानक एक के बाद विदेश यात्राएं कर रहे हैं जबकि आपकी आय में इजाफा नहीं हुआ तो यह पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है और कैसे है और इसके लिए धन कैसे प्राप्त हुआ.

इनकम टैक्स विभाग को आपके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यह सवाल ही फिजूल है क्योंकि आईटी विभाग के कामों में से एक लोगों की आय आदि पर नजर रखना भी है ही. ऐसे में यदि आपने बेनामी प्रॉपर्टी ली हुई है या फिर रीयल एस्टेट में ब्लैकमनी से निवेश किया है तो इसे आईटी विभाग अपने कंसर्न में ले सकता है.


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