यह ख़बर 27 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित हुई थी

बैंक खाते होंगे पोर्टेबल, रिजर्व बैंक ने उठाया कदम

खास बातें

  • रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को उनका खाता एक ही बैंक के भीतर उसकी किसी भी शाखा में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया है।
मुंबई:

रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को उनका खाता एक ही बैंक के भीतर उसकी किसी भी शाखा में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया है।

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जिन खातों में अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) के तहत पूरा ब्यौरा उपलब्ध हैं उनमें अंतर बैंकिंग पोर्टेबिलिटी की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस सुविधा के तहत ग्राहकों को अपना बैंक खाता बैंक की किसी भी शाखा में उसी बैंक खाता नंबर के साथ स्थानांतरित करने की सुविधा मिलेगी।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘बैंकों को एतत द्वारा सलाह दी जाती है कि किसी एक बैंक शाखा में केवाईसी ब्यौरा पूरा होने पर जब तक उसकी केवाईसी वैधता बनी रहती है उस खाते को बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरण के लिए वैध माना जाना चाहिए।’ इसमें कहा गया है कि ग्राहक को उसका खाता बैंक की किसी एक शाखा से दूसरी शाखा में बिना किसी अड़चन के स्थानांतरित करने की अनुमति होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि केवाईसी जरूरतों के तहत सही पता पाने के लिए इस तरह स्थानांतरित होने वाले खाते के लिए घर के पते का नया सबूत हासिल किया जा सकता है।

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बैंक ने कहा है कि ऐसे मामलों में नया खाता खोलने और अपने ग्राहक को जानो नियमों के तहत नए सिरे से पूरी जानकारी लेने से ग्राहक सेवा में खामी लगती है।