यह ख़बर 12 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

3-जी रोमिंग समझौता : कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शीघ्र

खास बातें

  • मंत्रालय ने कहा कि वह 3जी सेवाओं के लिए रोमिंग समझौता करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस तरह का समझौते लाइसेंस नियम व शर्तों के खिलाफ हैं।
नई दिल्ली:

दूरसंचार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह 3जी सेवाओं के लिए रोमिंग समझौता करने वाली कंपनियों के खिलाफ शीघ्र ही कार्रवाई करेगा क्योंकि इस तरह का समझौते लाइसेंस नियम व शर्तों के खिलाफ हैं। दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधि सहित अन्य मंत्रालयों की राय मिल गई है और 'व्यापक राय यही बन रही है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।' एसोचैम के एक कार्य्रकम के अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रालय शीघ्र ही कार्रवाई करेगा लेकनि इसका और ब्यौरा देने से इनकार किया। यह मामला भारती एयरटेल, वोडाफोन एस्सार तथा आइडिया सेल्यूलर सहित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के बीच समझौतों से जुड़ा है जो इन्होंने देश भर में 3जी रोमिंग नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए किया है। टाटा टेलीसर्विसेज व एयरसेल जैसी अन्य कंपनियों ने भी छह सर्कलों में सेवाओं की पेशकश के लिए समझौते किए हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने इस मामले में दूरसंचार विभाग की कानूनी राय मांगी थी और उसने विभाग की राय का समर्थन किया है। दूरसंचार विभाग ने एक आंतरिक परिपत्र में कहा था कि दूरसंचार कंपनियों में 3जी सेवाओं के लिए रोमिंग समझौते से सरकार को राजस्व के रूप में अच्छा खासा नुकसान होगा।


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