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2 जी घोटाला : आरोपी रवि कांत रुइया को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी देश से बाहर जाने की इजाजत

2 जी घोटाले के आरोपी रवि कांत रुइया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश जाने की अर्जी ठुकरा दी है.
NDTV Profit हिंदीAshish Kumar Bhargava
NDTV Profit हिंदी02:46 PM IST, 06 Sep 2016NDTV Profit हिंदी
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2 जी घोटाले के आरोपी रवि कांत रुइया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश जाने की अर्जी ठुकरा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा. आपके जैसा व्यक्ति विदेश गया और फिर वापस नहीं लौटा. दरअसल एस्सार के रवि कांत रुइया ने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा, सऊदी अरब, यूके और  मॉस्को जाने की इजाजत मांगी थी. उनका कहना था कि इन जगहों पर उनका बिजनेस लिंक है.

रुइया की ओर से ये भी दलील दी गई कि वो इस मामले में सिर्फ धोखाधडी के आरोपी हैं म लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि अगर उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी गई तो ये आशंका है कि वो वापस ना लौटें क्योंकि वो एक NRI हैं.

वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल कोर्ट ने अपनी कारवाई पूरी कर ली है और अगले साल जनवरी या फरवरी में जजमेंट आ सकता है.

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