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खास बातें
- 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नई दिल्ली: 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर 15 मई को फैसला आ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई ने राजा की जमानत का विरोध करते हुए यह दलील दी कि अगर राजा को जमानत मिल जाती है तो वह केस पर असर डाल सकते हैं। वहीं राजा के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह फिलहाल मंत्री पद पर नहीं हैं और लम्बे समय से जेल में बंद हैं। और वह जांच एजेंसियों को भी सहयोग कर रहे हैं।
संजय चंद्रा और कॉमनवेल्थ केस में आरोपी सुरेश कलमाडी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है जबकि कलमाडी अभी भी सांसद हैं। राजा ने कोर्ट में कहा कि वह इस स्थिति में नहीं हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकें। राजा को सीबीआई ने दो फरवरी 2011 को गिरफ्तार किया था।