यह ख़बर 08 नवंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

टूजी : मुकदमे पर रोक को आरोपियों ने हाईकोर्ट आदेश का दिया हवाला

नई दिल्ली:

सीबीआई के गठन को असंवैधानिक ठहराने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने का आज अनुरोध किया।

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों समेत आरोपियों ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और कहा कि ऐसी स्थिति में सीबीआई की जांच वाले मुकदमे को जारी रखना अदालत की अवमानना होगी।

स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर विनोद गोयनका की ओर से अधिवक्ता माजिद मेमन ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा, ‘मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि देश समाचार पत्रों की इस हेडलाइंस के साथ जगा कि सीबीआई पुलिस नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘संयोग से मुख्य जांच अधिकारी अदालत में हैं और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर हम कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यह अदालत की अवमानना होगी।’ उन्होंने कहा, ‘सीबीआई के अभियोजक यहां उपस्थित हैं इसका मतलब है कि उन्हें मामले में आगे बढ़ने का अवश्य निर्देश होगा।’

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मेमन के साथ राजा के वकील मनु शर्मा ने भी मुकदमे को जारी रखने का विरोध किया। वह अपने आई-पैड पर फैसले की सॉफ्ट कॉपी के साथ तैयार थे।