विज्ञापन
This Article is From Apr 07, 2018

काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को इन 3 दलीलों की वजह से मिली जमानत

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान को जोधपुर की सेशन कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुना दिया है.

काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को इन 3 दलीलों की वजह से मिली जमानत
सलमान खान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान को जोधपुर की सेशन कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने सलमान खान को उनके वकील की दलीलों की वजह से बेल दे दी गई है. सलमान खान के वकील ने जमानत के लिए शनिवार को जोधपुर की अदालत में कई दलीलें रखी थी. सलमान के वकील ने पहली दलील में कहा कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्‍य मामलों में बरी कर चुका है. कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका कि चिंकारा हिरण को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्‍वर से मारा था. 

सलमान खान ने बदला इस एक्टर का लक, इंस्टाग्राम पर इमोशनल होकर लिखा, ‘आई लव यू मामू’

वहीं सलमान के वकील ने अपनी दूसरी दलील में कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. जबकि वकील ने तीसरी दलील में कहा कि पोस्‍टमार्टम के लिए हिरण की हडि्डयां ही भेजी गई थीं.

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था कि हिरणों की मौत गोली लगने से ही हुई थी. अभियोनज पक्ष ने सलमान की दलील का विरोध करते हुए कहा कि चश्‍मदीद गवाहों के बयान उनके खिलाफ है. अदालत ने लंच के बाद दोपहर 3 बजे दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जमानत का फैसला लिया. सलमान खान को अगली सुनवाई पर यानी 7 मई को फिर आना होगा. 

शनिवार को सुनवाई के समय से पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी सहित कई सारें जजों का तबादला कर दिया.

सलमान खान के साथ किसी पुलिसवाले ने नहीं ली सेल्फी, जेल अधिकारी ने बताई ये 8 बातें

जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. 

VIDEO: सलमान खान को मिली जमानत 

 ...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: