'पद्मावत' को सुप्रीम कोर्ट से राहत
नई दिल्ली:
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' शुरुआत से ही विवादों में रही है. सोमवार को 'पद्मावत' के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फिल्म में रानी पद्मावती के जौहर के सीन को हटाने और निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही फिल्म से जौहर के सीन को हटाने की मांग को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने स्वामी अग्निवेश की सति प्रथा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि फिल्म देखने के बाद कोई जौहर करेगा? इन वर्षों में महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है.
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बता दें, स्वामी अग्निवेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि फिल्म के इस सीन से जौहर प्रथा का महिमामंडन किया गया है. स्वामी अग्निवेश ने ये भी मांग की थी कि फिल्म निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि राई का पहाड़ मत बनाए.
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मालूम हो कि, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर यह फिल्म विवादों की वजह से महीनेभर बाद रिलीज हो पाई थी. बावजूद इसके कई राज्यों में इसे बैन कर दिया गया था. रिलीज डेट सामने आते ही राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में फिल्म दोबारा बैन हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया. राजस्थान, मध्यप्रदेश सरकारें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए फिर कोर्ट पहुंची पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार से हिंसक विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आने लगी थी.
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थिएटर में अपनी रिलीज के कुछ हफ्तों के बाद, 'पद्मावत' को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर लॉन्च कर दिया गया है जिसके तहत अब दुनिया भर के लोंगों के साथ ही बैन हुए राज्यों के लोग अब 'पद्मावत' को पाएं.
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CJI Dipak Misra while dismissing the petition of Swami Agnivesh, observed, 'do you think anyone will commit Sati by looking at the film? Women empowerment has increased in all these years.' #Padmaavat
— ANI (@ANI) April 23, 2018
बता दें, स्वामी अग्निवेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि फिल्म के इस सीन से जौहर प्रथा का महिमामंडन किया गया है. स्वामी अग्निवेश ने ये भी मांग की थी कि फिल्म निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि राई का पहाड़ मत बनाए.
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