कांतारा मिमिक्री विवाद को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह की याचिका पर मंगलवार (24 मार्च) को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में रणवीर सिंह ने फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1' में एक दैवीय चरित्र के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज शिकायत और एफआईआर को खारिज करने की मांग की है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आपत्तियां दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाया और कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.
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कोर्ट ने टिप्पणी की कि रणवीर सिंह का रवैया सही नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अदालत उनकी माफी स्वीकार करने को तैयार है. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को बोलते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का व्यापक प्रभाव पड़ता है.
सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत मेथल ने जस्टिस एम. नागप्रसन्ना के सामने यह दलील दी कि अभिनेता की माफी सच्ची नहीं थी. उन्होंने कहा, "रणवीर सिंह की माफी दिल से मांगी गई माफी नहीं थी... क्योंकि उन्होंने अपनी माफी उस हैंडल से ट्वीट की है, जिसे उनके मैनेजर चलाते हैं..."

बता दें कि पिछले साल गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान मंच पर रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी के 'कांतारा' फिल्म में निभाए गए 'दैव' के किरदार से प्रेरित एक दृश्य की मिमिक्री की थी. इसके बाद उनके इस एक्ट का जमकर विरोध हुआ था.
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कुछ धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भगवान पंजुरली (कांतारा में दिखाए गए दैवीय चरित्र) का अपमान माना. इसे लेकर उनके खिलाफ कर्नाटक में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गईं. शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि रणवीर सिंह ने हिंदू देवता और स्थानीय आस्था को ठेस पहुंचाई है. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की. रणवीर सिंह ने इन एफआईआर को खारिज करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की. वहीं मामले को लेकर बढ़े विवाद के बीच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी.
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