दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने वकील अपर्णा भट्ट (Aparna Bhat) को श्रेय दिए बिना 'छपाक' के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. वकील अपर्णा भट्ट ने कानूनी लड़ाई में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का प्रतिनिधित्व किया है. न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह ने निर्देश दिया कि यह प्रतिबंध 15 जनवरी से मल्टीप्लेक्स और लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर लागू हो जाएगा, वहीं अन्य माध्यमों पर यह रोक 17 जनवरी से लागू होगी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 'छपाक' के फिल्म निर्माताओं को वकील अपर्णा भट को श्रेय देने का निर्देश दिया था.
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Delhi High Court restrains from releasing of film 'Chhapaak' without giving credit to lawyer Aparna Bhat, who represented survivor Lakshmi in her legal battle. The restraint will be effective from January 15 for multiplexes and live streaming and for others from January 17 https://t.co/bqIdpqcZmu
— ANI (@ANI) January 11, 2020
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court) ने शुक्रवार को दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अभिनीत फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) के निर्माताओं से सवाल किया था कि उन्होंने एसिड हमले की पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की वकील को उनसे ली गयी जानकारी के लिए श्रेय क्यों नहीं दिया. फिल्म ''छपाक'' लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है और यह शुक्रवार को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुयी.
अदालत ने फॉक्स स्टार स्टूडियो की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माता और निर्देशक से सवाल किया था. याचिका में अदालत के गुरुवार के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें अधिवक्ता अपर्णा भट्ट के योगदान को देखते हुए उन्हें श्रेय देने को कहा गया था. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और कहा कि अदालत शनिवार सुबह फैसला सुनाएगी. अदालत ने सवाल किया था कि वकील को श्रेय देने में क्या कठिनाई है और निर्माता उनसे जानकारी मांगने क्यों गए थे.
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