'बहुत-बहुत बधाई', अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने जताई खुशी

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के दौरान सख्त शर्त रखी है. वह मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं साथ ही किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने ये जमानत कथित शराब नीति से जुड़ी सीबीआई की एफआईआर मामले में दी है. इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम केजरीवाल को बधाई दी है.

पत्रकारों के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को लेकर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, "मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई."

वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जमानत तो मिलनी ही थी. बेबुनियाद आरोप में कितने दिन जेल में रखेंगे. हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया. वह पांच महीने कौन लौटाएगा. अरविंद केजरीवाल को जमानत पहले ही मिल जानी चाहिए थी. लेकिन, देर से ही सही जमानत मिल गई है.

जेएमएम की ओर से कहा गया, "अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से निश्चित ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा. अरविंद केजरीवाल उन चंद नेताओं में से हैं जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े हैं."

केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के दौरान सख्त शर्त रखी है. वह मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं. किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं. केस से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. वहीं केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं.

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