- बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी है, 1 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है.
- चुनाव आयोग ने दस्तावेज के बिना फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पहले से मौजूद विकल्प के रूप में प्रचारित किया है.
- 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा न करने पर वोटर्स को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का अतिरिक्त समय मिलेगा.
- ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी है. वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट कर सकते हैं.
बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी है और अब तक 1 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं. ये आंकड़े रविवार तक के हैं. बड़ी अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने पहले की अपेक्षा सख्ती थोड़ी कम की है. इस प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में अब भी सवाल हैं. जैसे कि क्या बिना दस्तावेज के भी फॉर्म भरा जा सकता है? अगर हां, तो नाम लिस्ट में कैसे आएगा? 25 जुलाई तक दस्तावेज न दे पाए तो? और क्या यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है? यहां हम आपके इन तमाम सवालों का आसान भाषा में जवाब दे रहे हैं.
सवाल: बिना दस्तावेज फॉर्म भरने पर क्या होगा?
- अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं, तब भी आप फॉर्म भरकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.
- आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा.
- इसके बाद ERO (Electoral Registration Officer) आपके इलाके में आएंगे.
- वे आपकी उम्र और पहचान का पता आसपास के लोगों से पूछकर या अन्य साक्ष्यों के आधार पर लगाएंगे.
- यदि ERO संतुष्ट हो गए, तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.
सवाल: क्या ये विकल्प पहले नहीं था, ये कोई नई राहत है?
- आयोग के मुताबिक, दस्तावेज के बिना फॉर्म जमा करने का विकल्प पहले से ही मौजूद था.
- हालांकि आयोग ने इस विकल्प को पहले प्रचारित नहीं किया था.
- 25 जून के बाद इसे लेकर जागरूकता फैलाई गई है.
सवाल: 25 जुलाई तक दस्तावेज नहीं दिए तो क्या होगा?
- यदि आपने 25 जुलाई तक फॉर्म भर दिया है लेकिन दस्तावेज नहीं दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है.
- आपको 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय मिलेगा ताकि आप दस्तावेज जमा कर सकें.
- लेकिन यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने 25 जुलाई तक फॉर्म भर दिया हो.
सवाल: क्या ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म?
- हां, आप ऑनलाइन भी Enumeration Form भर सकते हैं.
- वेबसाइट: https://voters.eci.gov.in
- यहां "Fill Enumeration Form Online" पर क्लिक करें.
- मोबाइल और EPIC नंबर से लॉगिन करें.
- जरूरी जानकारी भरें, सिग्नेचर अपलोड करें, अपनी श्रेणी चुनें और दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें.
- फॉर्म सबमिट होते ही आपके मोबाइल पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा.
सवाल: कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
11 मुख्य दस्तावेज, जिनसे आप पहचान और जन्म की पुष्टि कर सकते हैं:
- सरकारी नौकरी/पेंशन पहचान पत्र
- 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मैट्रिक/स्कूल सर्टिफिकेट
- निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
- पारिवारिक रजिस्टर
- सरकारी जमीन/मकान आवंटन पत्र
इसके अलावा अगर कोई अन्य वैध दस्तावेज है जिससे ERO संतुष्ट हो जाएं, तो भी नाम जोड़ा जा सकता है.
जागरूकता अभियान भी जारी है
वोटर सूची सुधार को लेकर आयोग ने कई स्तरों पर अभियान शुरू किए हैं. प्रचार गाड़ियां जिलों में जाकर जानकारी दे रही हैं. जीविका दीदी, एनसीसी, एनएसएस कैडेट और सरकारी कर्मचारी भी वालंटियर के रूप में मदद कर रहे हैं.
आयोग का कहना है, 'अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दस्तावेज की कमी को रुकावट न मानें. फॉर्म भरें, और अगर जरूरी हुआ तो बाद में दस्तावेज या जानकारी देकर ERO को संतुष्ट करें. आयोग का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सके.'