सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 288 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे रद्द करने की मांग थी. याचिका में दावा था कि मतदान के दिन शाम छह बजे के बाद डाले गए वोटों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.