पाकिस्तान के कोर्ट ने हिंदू लड़की को अगवा करने वाले शख्स के पक्ष में सुनाया फैसला

कोर्ट में पेशी के बाद चंदा महाराज को लड़कियों के कराची शेल्टर होम भेज दिया गया है और उनके परिवार को सूचित किया गया है. हालांकि, आरोपी शमन मगसी बलूच के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है. 

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
कराची:

कराची की एक अदालत ने एक शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने चंदा का अपहरण कर लिया था.  चंदा एक एक हिंदू लड़की है. पूरे मामले में पीड़िता के परिवार के यह कहने के बावजूद कि लड़की नाबालिग थी, कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी. एक हिंदू नाबालिग चंदा महाराज (15 वर्ष), जिसे 13 अक्टूबर को सिंध के हैदराबाद शहर से, शमन मैगसी बलूच नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया था,को कराची पुलिस ने शहर में किराए के घर से बरामद किया था.

बरामदगी के बाद उसे कराची की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने बताया कि अपहरण के बाद, उसे कराची ले जाया गया और जबरन इस्लाम कबूल कराया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे बरामद करने से पहले एक सप्ताह तक उसका बार-बार यौन और शारीरिक रूप से शोषण किया गया. 

कोर्ट में पेशी के बाद चंदा महाराज को लड़कियों के कराची शेल्टर होम भेज दिया गया है और उनके परिवार को सूचित किया गया है. हालांकि, आरोपी शमन मगसी बलूच के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है. अदालत ने चंदा को माता-पिता के साथ जाने की इजाजत नहीं दी. इस निर्णय के बाद, वो दौड़कर माता-पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया. तीनों के आंखों में आंसू थे. 

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इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो के वायरल जिसमें एक लड़की की आंखों में आंसू थे होने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव किया. अदालत ने चंदा को एक सुरक्षित घर में जाने और मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया. वींगास ने इस संबंध में रिपोर्ट किया. 

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चंदा महाराज की मां ने कहा कि उन्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा, " मुझे अब भी उम्मीद है कि सरकार और अदालत उनके साथ न्याय करेगी." एक अन्य घटना में सिंध के थारपारकर जिले के तंदू गुलाम अली के मुस्तफा ढोकर और शौकत अली इलाके ने 20 अक्टूबर को देवो मेघवार (14 वर्ष) के निवासी जमसी मेघवार का अपहरण कर लिया था. जमसी के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के अपहरण से पहले दोनों ने उन्हें धक्का दिया और गिरा दिया. 

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