बीते दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प और उनके तीन बच्चों पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने धोखाधड़ी का केस किया था. मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट के जज आर्थर एंगोरोन ने मामले की सुनवाई की तारीख 2 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रम्प और उनके परिवार के सदस्यों ने खुद को समृद्ध करने के लिए संपत्ति के मूल्य के बारे में गलत जानकारी दी है.
शीर्ष न्यूयॉर्क अभियोजक लेटिटिया जेम्स ने सितंबर में ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, एरिक ट्रम्प, इवांका ट्रम्प और ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन पर मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि उन्होंने ऋणदाताओं और बीमाकर्ताओं से वर्षों तक झूठ बोला.
जेम्स, एक डेमोक्रेट, ने अनुरोध किया है कि ट्रम्प दंड में कम से कम $ 250 मिलियन का भुगतान करें. साथ ही उनके परिवार को राज्य में व्यवसाय चलाने से प्रतिबंधित किया जाए. वहीं, ट्रंप का कहना है कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने बार-बार इसे खारिज करने की कोशिश की है.
1970 के दशक के बाद से राष्ट्रपतियों के विपरीत, ट्रम्प ने पद पर रहते हुए रिकॉर्ड जारी करने से इनकार कर दिया और अनुरोध को रोकने के लिए अदालतों का सहारा लिया. समिति 2015 से 2020 के लिए ट्रम्प और उनकी संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं से कर रिटर्न की मांग कर रही है.
मैनहट्टन अभियोजकों ने ट्रम्प संगठन पर 2005 और 2021 के बीच शीर्ष अधिकारियों को दिए गए मुआवजे को छुपाने का आरोप लगाया है.
ये भी पढ़ें:-
'गुस्से में किया श्रद्धा का मर्डर'... आफताब ने कबूला, लेकिन कोर्ट के लिए ये सबूत क्यों नहीं है?
बुधवार को होगा आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट,अम्बेडकर अस्पताल में हुआ मेडिकल टेस्ट