व्यवसाय शुरू करने के नाम पर ठगी के लिए भारतीय-अमेरिकी को 40 महीने जेल की सजा

12.6 लाख डॉलर की फर्जी निवेश योजना (Investment Scheme) के संबंध में गलत इरादे से पैसे के स्थानांतरण और पहचान छिपाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर भारतीय-अमेरिकी नागरिक (Indian-American Citizen) को 40 महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

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निवेश योजना के नाम पर ठगी करने के आरोपी को 40 महीने की सजा सुनाई गई. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
वाशिंगटन:

अमेरिका (America) की एक अदालत ने लगभग 12.6 लाख डॉलर की एक फर्जी निवेश योजना (Investment Scheme) के संबंध में गलत इरादे से पैसे के स्थानांतरण और अपनी पहचान छिपाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक (Indian American Citizen) को 40 महीने जेल की सजा सुनाई है. संघीय अभियोजकों ने यह जानकारी दी.

मुकदमे के दौरान पेश किये गए अदालती दस्तावेजों और साक्ष्य के अनुसार, मनीष सिंह (48) ने एक दंपति से 2016 में कपड़े की डिजाइन और विक्रय का व्यवसाय करने के लिए एक समझौता किया. 

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दंपति को इसके लिए पूंजी देनी थी और सिंह को कपड़ा उद्योग में अपनी विशेषज्ञता और संपर्क के जरिये व्यवसाय को खड़ा करना था. सिंह ने दंपति से कहा कि उनका पैसा भारत में कपड़े के उत्पादन समेत व्यवसाय से संबंधित कई चीजों में खर्च किया जा रहा है.

न्याय मंत्रालय ने कहा, “वास्तव में, सिंह ‘पीड़ितों' के पैसे को लगभग पूरी तरह अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा था. वह ज्यादातर अश्लील वेबसाइट देखा करता था. सिंह द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर पीड़ितों ने फर्जी संयुक्त व्यवसाय के लिए उसे लगभग 12.6 लाख डॉलर दिए.”

बता दें अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या जन सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखे जाने वाले करीब 10 हजार भारतीयों की पहचान कर उन्हें 2018 में हिरासत में लिया था. इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इन 10 हजार लोगों में से 831 को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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