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महिला आरक्षण के लिए क्यों जरूरी है परिसीमन? जानें...

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हिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) संसद (Parliament Session) में पास होने के बाद कानून भले ही बन जाए, लेकिन यह लागू अभी नहीं हो पाएगा. दरअसल, बिना जनगणना (Census) और परिसीमन (Delimitation) के महिला आरक्षण कानून को लागू कर पाना संभव नहीं है. देश में जनगणना होने और परिसीमन होने के बाद महिला आरक्षण से जुड़ा कानून लागू होने की स्थिति में इसे मूर्त रूप लेने में कई साल लग जाएंगे. देश में परिसीमन से लोकसभा सीटों (Lok Sabha Seats) की संख्‍या में इजाफा हो जाएगा. साल 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्‍या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी और परिसीमन के बाद सीटों की संख्‍या बढ़कर 753 होने का अनुमान है.



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