उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान निरस्त करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय इस मामले में केन्द्र सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।