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राम मंदिर का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि का कब्ज़ा सरकारी ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दे दिया है तथा उत्तर प्रदेश के इसी पवित्र शहर में एक 'प्रमुख' स्थान पर मस्जिद के लिए भी ज़मीन आवंटित की जाएगी. 'रामलला' को 2.77 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया है.



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