सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेट पटरियों के आसपास की लगभग 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई भी रोक ना लगाएं.