देस की बात : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया नोटिस, 19 मई को अगली सुनवाई
प्रकाशित: मई 17, 2022 07:33 PM IST | अवधि: 24:58
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अहम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को सुरक्षित करे जहां शिवलिंग मिला बताया गया है. इसके साथ ही मुस्लिमों के प्रार्थना करने या धार्मिक गतिविधि के लिए प्रवेश को रोका ना जाए.