आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा दखल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा है. दो महीने में एमएचए से मीडिया ब्रीफिंग को लेकर मैन्यूअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं. तीन महीने में विस्तृत मैन्यूअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सभी राज्यों के DGP एक महीने के भीतर MHA को सुझाव देंगे. अब इस मामले में जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी.