ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए एक हफ्ते की मोहलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे सब्र का इम्तेहान न लें

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  • प्रकाशित: सितम्बर 06, 2021
सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट (Tribunal Reforms Act) और नियुक्तियों ( Tribunal Appointments) को लेकर केंद्र सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ( (Supreme Court) ) चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें.

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