Kolkata Rape Murder Case में Sandip Ghosh की याचिका Supreme Court में खारिज

  • 47:19
  • प्रकाशित: सितम्बर 06, 2024

कोलकाता रेप मर्डर केस में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई कर रही. आरोपी के तौर पर PIL में पक्षकार नहीं बन सकते .संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में CBI जांच का आदेश देते वक़्त उनके पक्ष को नहीं सुना. साथ ही संदीप घोष ने इस मामले के ख़ुद को पक्षकार बनाने की मांग की है.

संबंधित वीडियो