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बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं : HC

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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्वेच्छा से आरटी/पीसीआर जांच कराने वालों के लिए डॉक्टर का पर्चा अब अनिवार्य नहीं होगा. अब तक कोविड-19 जांच के लिए लक्षण का होना और डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य था.



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