न्यूज प्वाइंट : 'बिना आदेश कोई विज्ञापन नहीं'

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  • प्रकाशित: नवम्बर 04, 2015
बिहार की चुनावी जंग में भद्दे और भड़काऊ विज्ञापनों से ख़फ़ा चुनाव आयोग ने अख़बारों और विज्ञापन छापने वालों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनावी इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने ये आदेश भी पास किया है कि उसकी अनुमति के बिना गुरुवार को कोई विज्ञापन नहीं छपेगा।

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