बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनाई उम्रकैद की सजा?

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  • प्रकाशित: सितम्बर 01, 2023
1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ और बिहार सरकार को दस लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि इस मामले में  प्रभुनाथ सिंह को हिरासत में ले लिया जाए. प्रभुनाथ  हत्या के केस में पहले से ही जेल में हैं.

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