हल्द्वानी के बनभूलपुरा (Banbhoolpura) इलाके में रेलवे की जमीन पर दशकों से रह रहे करीब 5,000 परिवारों के भविष्य पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ कहा कि यह जमीन रेलवे की है और विकास कार्यों के लिए इसे खाली करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट