गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है. राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे. सूत्रों के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें किसी तरह से राहत नहीं दी जा सकती है. हम इस मामले को लेकर गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे. राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था.