दिल्ली में 48 हजार झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने में इन झुग्गियों को हटा दिया जाए. साथ ही अदालत ने कहा है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे.सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा. इसके साथ ही लगभग 1.5 लाख लोग सिर्फ दिल्ली में विस्थापित होंगे.