दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi NCR) में सोमवार सुबह आठ बजे से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप समिति ने संशोधित जीआरएपी के चरण-IV को पूरे एनसीआर में लागू कर दिया है. यह कल 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा. इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा. एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी.