रूटीन गिरफ्तारी पर लगे रोक, हाईकोर्ट और पुलिस को SC का निर्देश
प्रकाशित: अगस्त 02, 2023 10:34 AM IST | अवधि: 2:57
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सात साल से कम अपराधों में यांत्रिक गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा 2014 का आदेश ही गाइडलाइन है, इसका पालन सभी राज्यों में करना होगा. इस आदेश को सभी राज्यों के डीजीपी को भेजा जाए. हाईकोर्ट भी सभी निचली अदालतों को सूचित करे.