Places of Worship Act: 'न किसी Mosque का Survey, न कोई नया Case', Supreme Court का आदेश

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 12, 2024

 

Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार की राय के बिना कोर्ट इस पर आदेश जारी नहीं करेगा. कोर्ट ने इसके साथ ही एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जब तक वह इस केस को सुन रहा है, तब तक देशभर में इस तरह के नए मामले पर सुनवाई नहीं होगी. यानी विवाद की स्थिति में मुकदमे तो दाखिल होंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे.

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