जगतगुरु रामभद्राचार्य से जुड़े कुछ आपत्तिजनक वीडियो को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से रामभद्राचार्य के सभी आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश जारी किया है. इसको लेकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को नोटिस दिया गया है.
हाई कोर्ट की बेंच ने सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रामभद्राचार्य से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश जारी करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. शरद चंद्र नाम के एक याचिकाकर्ता की याचिका लड़की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.
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याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि स्वामी रामभद्राचार्य के एक पुराने मामले को उठाकर उनके ख़िलाफ़ आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया. उन्होंने रामभद्राचार्य की दिव्यांगता के अपमान का हवाला देते हुए इन आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का आग्रह किया था.