सब्जबाग दिखाकर नाबालिग को अगवा किया, 4 माह तक किया रेप, पॉस्को कोर्ट ने अरमान उर्फ भोला को सुनाई 25 साल की सजा

Pocso Court: नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपी अरमान उर्फ भोला को मामले में दोषी करार देते हुए पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर कोर्ट ने 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा.

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MINOR GIRL ABDUCTED AND RAPED

 Minor Girl Abducted And Raped: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में अदालत ने आरोपी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है. सोमवार को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को देने का आदेश जारी किया है. 

नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपी अरमान उर्फ भोला को मामले में दोषी करार देते हुए पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर कोर्ट ने 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा.

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अरमान उर्फ भोला ने बहला-फुसलाकर नाबालिग को किया था अगवा

रिपोर्ट के मुताबिक सादात थाना क्षेत्र में गत 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने  नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था और इसके बाद आरोपी पीड़िता को आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले गया, जहां करीब चार महीने तक अपने पास रखा और इस दौरान उसने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया.

धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया और मस्जिद व मजार पर ले जाता था

गौरतलब है सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार से बरामद कर लिया था और उसके साथ मौजूद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पीड़िता पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने औऱ मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर ले जाने के आरोपी के खिलाफ मिले सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

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साक्ष्यों और गवाहों की रोशनी में कोर्ट ने सुनाई 25 साल कारावास की सजा

पुलिस ने आरोपी अरमान उर्फ भोला के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में कुल 8 गवाह पेश किए गए थे और सभी साक्ष्यों और गवाहों की रोशनी में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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