PM-SYM: क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? जानिए बुढ़ापे में कैसे मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

PM‑SYM: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है. इस योजना की मदद से रेहड़ी‑पटरी वाले, मजदूर, घरेलू कामगार जैसे लोगों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सकेगी, जैसे नौकरीपेशा लोगों को मिलती है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana: देश में करोड़ों लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जहां उन्हें न तो तय पेंशन मिलती है और न ही बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा. ऐसे लोगों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंनशियल सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM‑SYM) शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है. इस योजना की मदद से रेहड़ी‑पटरी वाले, मजदूर, घरेलू कामगार जैसे लोगों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सकेगी, जैसे नौकरीपेशा लोगों को मिलती है. आइए जानते हैं इस योजना से क्या फायदा होता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और अन्य जरूरी बातें...

यह भी पढ़ें: iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब एक ही फोन में चला पाएंगे 2 WhatsApp अकाउंट, जान लें काम की बात

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से कैसे होता है फायदा?

इस योजना में शामिल श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है. इसके लिए काम करने के दौरान आपको हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करनी होती है और रिटायरमेंट के बाद उसी के बदले पेंशन मिलती है.

योजना के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM‑SYM) योजना में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना बेहद जरूरी होता है.  

  • इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो.
  • इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी महीने की सैलरी 15,000 रुपये या उससे कम हो.
  • इसके अलावा, आवेदक पहले से ईपीएफ (EPF), ईएसआईसी (ESIC) या एनपीएस (NPS) से जुड़ा नहीं होना चाहिए.

Advertisement


उम्र के हिसाब से तय होती है मंथली पेमेंट

इस योजना में हर महीने दिया जाने वाला पेमेंट उम्र के हिसाब से तय किया जाता है. ऐसे में अगर किसी की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने होते हैं, जबकि 40 साल की उम्र वाले व्यक्ति को 200 रुपये प्रति महीने देने होते हैं. सबसे खास बात यह है कि जितनी राशि आप जमा करते हैं, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा करती है. यानी आपको सिर्फ आधा पैसा देना होता है. इससे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित पेंशन पाना आसान हो जाता है.

PM‑SYM के लिए कैसे करें अप्लाई?

वर्कर्स इस योजना के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि देशभर में करीब 4 लाख CSC केंद्र मौजूद हैं. इसके अलावा, PM‑SYM की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Iran Israel War: Oil-Gas पर अफवाह, बीच डिबेट एंकर ने कर दिया कांग्रेस प्रवक्ता का ज्ञान दुरुस्त!
Topics mentioned in this article