Toll Tax New Rule: टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरह बंद, FASTag न होने पर देना होगा जुर्माना, आज से हो रहे हैं ये बड़े बदलाव

Toll Tax New Rule: देशभर में आज से टोल के कई नियमों में बदलाव हुआ है. अब से अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो सामान्य टोल फीस से 25% ज्यादा भुगतान करना होगा.

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टोल टैक्स के नियमों में बदलाव
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FASTag New Rule: देशभर में आज यानी 10 अप्रैल से हाईवे पर चलने वालों के लिए कई अहम बदलाव हो गए हैं. गाड़ी में फास्ट टैग न लगे होने पर शुक्रवार से आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. टोल प्लाजा पर बिना FASTag के भुगतान करना अब महंगा पड़ेगा. केंद्र सरकार ने इस संबंध में नया नियम लागू करने का फैसला लिया है, जो 10 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यदि कोई वाहन चालक बिना FASTag या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के टोल प्लाजा पर भुगतान करता है, तो उसे निर्धारित शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक राशि चुकानी होगी. इसके साथ ही आज से टोल प्लाजा पर कैश भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है. ऐसे में जानिए कैसे कर पाएंगे जुर्माने का भुगतान.

FASTag नहीं है तो इतना करना होगा भुगतान

अगर, किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या एक्टिवेट नहीं है तो ड्राइवर को UPI से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में चालक को अतिरिक्त टोल भरना पड़ेगा. UPI से पेमेंट करने पर सामान्य टोल फीस से 25% ज्यादा पैसा देना होगा. ऐसे में अगर टोल फीस 100 रुपये है तो UPI से पेमेंट करने पर चालक को 125 रुपये देने होंगे.

मंत्रालय का इसके पीछे तर्क है कि इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है. FASTag प्रणाली से भुगतान तेजी से होता है, जिससे लंबी कतारों और जाम की समस्या में कमी आती है, इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.

FASTag सालाना पास

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के मुताबिक, अब वाहन चालकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये चुकाने होंगे. यह नई दर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी. यह पास उन निजी (नॉन-कमर्शियल) वाहनों के लिए होता है, जिनमें वैध और चालू FASTag लगा होता है. सालाना टोल पास की नई दर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए लागू होगी, जबकि टोल प्लाजा पर नियमों का उल्लंघन करने पर आपको ई नोटिस भी दिया जा सकता है. जुर्माने की रकम भी तीन दिन के भीतर देनी होगी.

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ब्लैकलिस्ट होने पर दुगना शुल्क देना होगा

टोल प्लाजा में अगर आप आ गए हैं और पके फास्ट टैग में कम बैलेंस है और ब्लैट लिस्ट हुए, तो आपको दोगुना भुगतान करना पड़ता है या फिर कैश पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अब बिना फास्ट टैग वाले वाहनों पर ये नियम सख्ती से लागू होगा. अभी तक कई जगहों पर कैश लेन बने थे. जहां कैश पैसा देकर लोग गुजर जाते थे, लेकिन अब इस नियम को सख्त किया गया है.

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